There was no decision on Thursday on the hanging of Nirbhaya's culprits. Delhi's Patiala House Court also did not issue a new death warrant on Thursday. At three o'clock, the Patiala House court heard the petition of Nirbhaya's mother. But the court set another date for hearing the death warrant. and this date was given. because the convict Pawan's lawyer AP Singh left the case. and on Thursday, lawyer Ravi Kazi The case was assigned.
निर्भया के गुनहगारों की फांसी पर गुरूवार को भी कोई फैसला नहीं हुआ.. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार को भी नया डेथ वारंट जारी नहीं किया... तीन बजे पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया की मां की याचिका पर सुनवाई की... लेकिन डेथ वारंट पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने एक और तारीख मुकर्रर कर दी... और ये तारीख इसलिए दी गई.. क्योंकि दोषी पवन के वकील एपी सिंह के केस छोड़ दिया.. और गुरुवार को वकील रवि काजी को केस सौंपा गया.
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